हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसानों के लिए ‘बैटरी चालित स्प्रे पंप सब्सिडी योजना’ की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को बैटरी से संचालित स्प्रे पंप खरीदने पर 50% या अधिकतम ₹2500 की सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो भी राशि कम हो। इस पहल का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों से सुसज्जित करना और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना है।
योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार का उद्देश्य अनुसूचित जाति के किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों से लैस करना है, जिससे वे अपनी फसलों की देखभाल में दक्षता प्राप्त कर सकें। बैटरी चालित स्प्रे पंप के माध्यम से कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव करना सरल और समय की बचत करने वाला होता है, जिससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि होती है।
योजना के लाभ
- आर्थिक सहायता: किसानों को स्प्रे पंप की खरीद पर 50% या ₹2500 तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो भी राशि कम हो।
- उन्नत कृषि उपकरण: बैटरी चालित स्प्रे पंप से कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव करना अधिक सुविधाजनक होता है, जिससे समय और श्रम की बचत होती है।
- फसल की सुरक्षा: नियमित और प्रभावी छिड़काव से फसलें कीट और रोगों से सुरक्षित रहती हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती है।
पात्रता मानदंड
- निवास: आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- जाति प्रमाण पत्र: आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित होना चाहिए और उसके पास वैध जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- पिछली सब्सिडी: पिछले चार वर्षों में आवेदक ने किसी भी कृषि यंत्र पर सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं लिया होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
आवेदन प्रक्रिया
- वेबसाइट पर जाएं: agriharyanacrm.com पर जाएं।
- योजना चयन करें: ‘बैटरी चालित स्प्रे पंप सब्सिडी योजना’ पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म भरें: आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, आधार नंबर, बैंक विवरण आदि भरें।
- दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें: सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें।
- प्रिंट आउट लें: भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट लें।
चयन प्रक्रिया
लाभार्थियों का चयन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा। इसलिए, इच्छुक किसान जल्द से जल्द आवेदन करें।
संपर्क जानकारी
अधिक जानकारी के लिए निम्नलिखित टोल-फ्री नंबरों पर संपर्क करें:
- 1800-180-2117
- 0172-2521900
या अपने जिले के कृषि उप निदेशक या सहायक कृषि अभियंता से संपर्क करें।
निष्कर्ष
हरियाणा सरकार की यह पहल अनुसूचित जाति के किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों से सुसज्जित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बैटरी चालित स्प्रे पंप की सब्सिडी से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उनकी कृषि उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। सभी पात्र किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए शीघ्र आवेदन करें।